Saturday, 22 February 2020

मंत्रालय की यात्रियों को नसीहत, आपकी सीट स्लीपर बर्थ नहीं; विमान में बैठे दूसरे लोगों के बारे में भी सोचें

नई दिल्ली. उड्डयन मंत्रालय ने विमान यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को सफर के दौरान अच्छाबर्ताव करनेकी नसीहत दी है। मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है- यह ध्यान रखें कि आपकी सीट स्लीपर बर्थ नहीं है।प्लेन की कुर्सियों को सावधानी से पीछे की ओर झुकाएं, जिससे दूसरों को परेशानी न हो। आप जब दूसरों को सम्मान देते हैं तो उसकी हमेशा तारीफ होती है।

विमान में दूसरे लोगों के बारे में सोचे और उन्हें दी गई जगह की अनदेखी नहीं करें। आपके पास सीमित जगह होती है।कोई नहीं चाहता कि आपका सिर उसकी गोद में हो। इसके साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि सामने बैठे यात्री ने अपनी सीट पीछे झुका रखी है। इससे पीछे बैठा यात्री परेशान है।

यात्रियों का बर्ताव सही न होने के कई मामले सामने आए

हाल के दिनों में विमान में यात्रियों का बर्ताव अच्छा नहीं होने के कई मामले सामने आए हैं। यात्रियों की ओर से भी क्रू मेम्बर्स की शिकायत की गई है। इसे डीजीसीए और उड्डयनमंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। यात्रियों को विमान में सफर करने के तौर तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। शुक्रवार को ही मंत्रालय ने ट्वीट कर यात्रियों को सफर करने से पहले टिकट पर लिखे दिशा निर्देशों को पढ़ने की सलाह दी थी।उन्हें बताया गया था कि प्लेन में कौन से विमान ले जा सकते हैं। मंत्रालयने विमान यात्रियों के लिए कई सख्त नियम भी बनाए हैं।

क्या है नियम?
2017 में सरकार ने फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम तय किए थे। इसके मुताबिक, अगर कोई एयरलाइन यात्री प्लेन में हंगामा करता है तो उसपर 3 महीने से 2 साल तक का बैन लगाया जा सकता है।

बुरे बर्ताव के लिए नो फ्लाई लिस्ट की 3 कैटेगरी

  1. पहली कैटेगरी में धमकी भरे इशारे, अभद्र व्यवहारजैसे शांति तोड़ने वाले बर्ताव को रखा गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर यात्री पर 3 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
  2. दूसरी कैटेगरी में इसमें शारीरिक शोषण जैसे- धक्का देना, पैर मारना, जकड़ लेना, यौन शोषण या गलत तरीके से छूना शामिल है। ऐसा करने पर यात्री पर 6 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
  3. तीसरी कैटेगरी में ऐसे बर्ताव को शामिल किया गया, जिससे केबिन स्टाफ की जान को खतरा पैदा होता हो। इसमें 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन लगाया जा सकता है।


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नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को विमान में अच्छा बर्ताव करने की सलाह दी। (फाइल)


source /national/news/aviation-ministry-on-domestic-flight-airlines-passenger-over-aircraft-seats-126816404.html

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